नौडिहा बाज़ार प्रखंड के कोरामी ग्राम के 5 स्थानों में बना कंटेन्मेंट जोन
नौडिहा बाजार : उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार श्री शशि रंजन ने COVID-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत *नौडिहा बाज़ार प्रखंड के चराई- 2 पंचायत में स्थित कोरामी ग्राम में 5 स्थानों को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है।* उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है। ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके। उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी नौडीहा बाजार एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी *घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने तथा लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है।* उन्होंने कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत *आरोग्य सेतु ऐप*...